सोशल मीडिया कंपनी X ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर 2,355 अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप लगाया।
अरबपति और X मालिक एलन मस्क द्वारा प्रवर्तित एक पोस्ट ने कहा कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को उसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 69ए के तहत भारत में 2,355 खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने 3 जुलाई को “कोई नया ब्लॉकिंग आदेश” जारी नहीं किया और रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड सहित “किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल को ब्लॉक करने का कोई इरादा नहीं है”, जैसा कि भारत में रॉयटर्स की सहयोगी एएनआई समाचार एजेंसी द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है।
मामले से अवगत आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 2 जुलाई को पाकिस्तानी सेलिब्रिटी खातों को अनब्लॉक करने पर जनता की प्रतिक्रिया के बाद 3 जुलाई को सोशल मीडिया कंपनियों को एक "सामान्य नोटिस" जारी किया गया था।
एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, लंबे समय से भारत सरकार के साथ कंटेंट हटाने के अनुरोधों को लेकर विवाद में रहा है।
मार्च में, कंपनी ने एक नई सरकारी वेबसाइट को लेकर संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया था, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि इससे "अनगिनत" सरकारी अधिकारियों को वेबसाइट हटाने की शक्ति मिल गई है। यह मामला अभी भी जारी है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में सरकार द्वारा मीडिया सेंसरशिप और इंटरनेट शटडाउन की प्रथा बढ़ती जा रही है।
2023 की एक रिपोर्ट ने पाया था की उस से पिछले साल दुनिया भर में दर्ज 187 इंटरनेट शटडाउन में से 84 भारत में हुए थे